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अतिआवश्यक सूचना - किसी भी योजना का लाभ मिलना पूर्ण रूप से आपकी पात्रता पर निर्भर करता है। कृपया किसी भी योजना में आवेदन करवाने से पूर्व पात्रता के मापदण्डों का आवश्यक रूप से अध्ययन करें।

खेत तलाई योजना राजस्थान सरकार


उद्देश्य

  • वर्षा के पानी को इकठ्ठा कर सिंचाई के काम में लेने के लिए।
देय अनुदान
  • अ.जा, अ.ज.जा, लघु एवं सिमान्त कृषकों को इकाई लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम 73,500/- रूपये कच्चे फार्म पौण्ड पर तथा 90 प्रतिशत या 1,35,000/- रूपये प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड पर तथा अन्य श्रेणी कृषकों को लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 63,000/- रूपये कच्चे फार्म पौण्ड पर तथा 80 प्रतिशत या 1,20,000/- रूपये प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड पर जो भी कम हो, अनुदान देय है।

    न्यूनतम 400 घनमीटर क्षमता की खेत तलाई पर ही अनुदान देय।

पात्रता
  • कृषक के स्वयं के नाम एक स्थान पर न्यूनतम कृषि योग्य भूमि 0.3 हैक्टेयर एवं

    संयुक्त खातेदार की स्थिति में एक स्थान पर न्यूनतम भूमि 0.5 हैक्टेयर हो ।

आवेदन प्रक्रिया
  • कृषक स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा।
  • आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
  • आवेदन पत्र के समय आवश्‍यक दस्तावेज- आधार कार्ड / जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो)
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
  • आवेदन के बाद कृषि विभाग द्वारा खेत तलाई निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी।
  • इसकी सूचना मोबाइल सन्देश / कृषि पर्यवेक्षक के जरिये मिलेगी।
  • खेत तलाई के निर्माण से पहले व बाद में विभाग द्वारा मौका / सत्यापन किया जाएगा।
  • अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा होगी ।
वैधता
  • चालू वित्तीय वर्ष

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