➨ आवश्यक सूचना - हम सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के आवदेन आनलाईन माध्यम से सबंधित विभाग को प्रस्तुत करते है। किसी भी योजना का लाभ मिलना पूर्ण रूप से आपकी पात्रता पर निर्भर करता है। हम किसी भी योजना का व्यक्तिगत लाभ दिलवाने का आश्वासन नही देते है।
A warm welcome to the official website of Yuvraj e-Mitra and Citizen Service Centre. ➨For applications for e-Mitra services Click here ➨ Applying for CSC services Click here

1 लाख परिवारों को मिलेगा 2 Lakh रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी



हाइलाइट्स
राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना
सीएम अशोक गहलोत ने बजट में की थी इसकी घोषणा
आवेदक के पास लाइसेंसधारी बैंक से जारी किया हुआ किसान कार्ड होना चाहिए

राजस्थान में सहकारिता विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना (Livelihood loan scheme) लागू की है. इस नई योजना में वर्ष 2022-23 में एक लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए 2 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण (Interest free) दिया जायेगा. राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों से निवास कर रहे परिवार इस ऋण के लिए पात्र होंगे. यह ऋण वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों एवं स्माल फाईनेंस बैंकों के माध्यम से दिया जाएगा. राज्य सरकार इस प्रकार के ऋणों के लिए 100 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान देगी. सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में कई परिवार, कृषि एवं पशुपालन के साथ-साथ अकृषि गतिविधियां यथा हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई आदि पर भी आजीविका के लिए निर्भर हैं. इन कार्यों के लिए अकृषि क्षेत्र में एक लाख परिवारों को 2 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण वितरित किये जाने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में घोषणा की थी. योजना के लागू होने से अब ग्रामीण क्षेत्र के कृषक परिवारों को कृषि कार्यों के साथ-साथ अकृषि कार्यों के लिए भी ब्याज मुक्त ऋण मिल पायेगा.

ये लोग भी होंगे ऋण के लिए पात्र
आंजना ने बताया कि योजना में अन्य पात्रता मापदंडों की पूर्ति करने वाले लघु एवं सीमान्त कृषक तथा भूमिहीन किरायेदार श्रमिक, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार आदि किसानों के परिवार भी इसके लिए पात्र होंगे. योजना में ग्रामीण दस्तकार एवं अकृषि कार्यों में जीवनयापन करने वाले ग्रामीण परिवार के सदस्य भी पात्र होंगे. राजीविका के स्वयं सहायता समूहों, उत्पादक समूहों एवं व्यवसायिक समूहों के व्यक्तिगत सदस्यों को सामूहिक गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा.

ऋण की अधिकतम राशि 2 लाख रुपये होगी
इसके तहत प्रति समूह अधिकतम 10 सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से ऋण दिया जायेगा. ऋण की अधिकतम राशि 2 लाख रुपये होगी. ऋण के लिए आवेदक के पास आधार , जनाधार के साथ साथ क्षेत्रीय बैंक शाखा के कार्य क्षेत्र अथवा जिले का निवासी होना जरूरी है. परिवार के सदस्य के पास किसी भी लाइसेंसधारी बैंक से जारी किया हुआ किसान कार्ड होना चाहिए. जिन परिवारों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है उनको नये सदस्य के रूप में अकृषि कार्यों के लिए क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किया जाएगा.

आवेदक से कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी
ऋण लेने वाले आवेदक से कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी. आवेदक को सम्पूर्ण ऋण साख सीमा के रूप में स्वीकृत किया जायेगा. साख सीमा राशि का आंकलन व्यवसाय की पूंजीगत आवश्कताओं, कार्यशील पूंजी और रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर की जाएगी. स्वीकृत साख सीमा का प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाना होगा. एक वर्ष पूर्ण होने पर खाते में बकाया राशि जमा करवाकर साख सीमा को अगले वर्ष के लिए नवीनीकृत करवाना होगा. इस योजना के लिए राज्य सरकार की ओर से आगामी वर्षों में भी निरंतर ब्याज अनुदान राशि दी जाएगी.

15 दिन में मिल जाएगा ऋण
सहकारिता मंत्री ने बताया कि वाणिज्यिक बैंकों की ओर से 55158, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 36741, सहकारी बैंकों की ओर से 5949 और स्माल फाईनेंस बैंकों द्वारा 2152 सहित कुल एक लाख ग्रामीण परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. स्वीकृत ऋण राशि का चुकारा एक वर्ष की अवधि में करना होगा. ऋणी आगामी वर्ष के लिए साख सीमा का नवीनीकरण करवा सकेगा. जिला कलेक्टर्स की ओर से जिले को आवंटित कुल लक्ष्य संख्या के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र से पात्र परिवार का चयन किया जायेगा. पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों का जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी पात्रता मापदंडों का परीक्षण कर ऋण आवेदन-पत्र संबंधित बैंक शाखा को भेजेगी. शाखा 15 दिन में ऋण स्वीकृति पर निर्णय लेगी.

buttons=(Accept !) days=(20)

हमारी वेबसाइट आपके अनुभव को बढ़ाने के लिए कुकीज़ का उपयोग करती है। अधिक जानें
Accept !